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20 February 2014

सिरसा शहर में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के आदेश

 
सिरसा, 20 फरवरी :  सिरसा शहर में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश डा जे गणेसन द्वारा तुरन्त प्रभाव से धारा 144 के आदेश जारी किए गए हैं, जो आज से लागू होकर आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। सिरसा के रानियां रोड़ पर दो समुदायों के बीच हुए विवाद के मद्देनजर सिरसा जिला में धारा 144 लागू की गई है। जिलाधीश के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति आग्रेय शस्त्र, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठी, साईकिल चैन अन्य घातक हथियार लेकर नहीं चल सकता। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि शहर में पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक ही स्थान इक_ा नहीं हो सकते।
    जिलाधीश द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करेगा उसके प्रति सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
    जिला पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शहर में स्थित नियंत्रण में है और रानियां रोड़ व शहर के अन्य स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस बल में रेपिडेक्शन फोर्स के साथ-साथ जिला पुलिस की टुकडिय़ा लगाई गई हैं। इसके साथ-साथ हिसार से भी आरएएफ की कम्पनी बुलाई गई है और एक प्लॉटून फतेहाबाद से बुलाई गई है और स्थाई रूप से क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिए पहले से बनी शान्ति समिति के सदस्यों का सहयोग लिया जा रहा है। रानिया रोड़ क्षेत्र में पुलिस द्वारा निरन्तर गश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में धारा 144 की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी और धारा 144 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों समुदायों के शरारती तत्वों की धरपकड़ की जा रही है और शीघ्र ही सभी शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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