ओढ़ां
सीएम विंडो पर भेजी शिकायत की जांच के आधार पर ओढ़ां के तत्कालीन थाना प्रभारी दलेराम महला व उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय डबवाली के प्रवाचक सुबे सिंह पर लगाए गए आरोपों की जांच करने पर लापरवाही व अनुशासनहीनता के आरोपों की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है।
स्मरण रहे कि परिवादी चोरमार निवासी एक्स सर्विस मैन सुखमंद्र सिंह पुत्र करनैल सिंह के दादा देवा सिंह के भाई सज्जन सिंह ने करीब 40 वर्ष पूर्व 29 कनाल 16 मरले भूमि सोहन लाल को दान में दी थी। परिवादी सुखमंद्र सिंह ने अपने हिस्से की जमीन वापिस लेने के लिए 10 जुलाई 2016 को तहसीलदार कोर्ट के आदेशानुसार कार्यवाही करने के लिए गांव चोरमार के पटवार भवन में हलका पिपली के कानूनगो गुरदास सिंह ने सुखमंद्र सिंह व गांव के मौजिज व्यक्तियों तत्कालीन सरपंच का पिता जगतार सिंह, नंबरदार गुरदेव सिंह व अवतार सिंह पटवारी की मौजूदगी में जब चौकीदार को सोहन लाल को बुलाने भेजा तो सोहन लाल, उसका पुत्र सतपाल तथा दो पौत्र वहां पहुंच कानूनगो व सुखमंद्र सिंह को बुरा भला कहते हुए बोले कि कब्जा कार्यवाही की तो आपकी खैर नहीं। इसकी शिकायत कानूनगो व सुखमंद्र सिंह ने थाना ओढ़ां में की जिस पर थाना प्रभारी ने उतरवादी सोहनलाल को मौके पर बुलाया था लेकिन सोहन लाल की पौत्री की शादी होने के कारण पंचायत के कहने पर सोहन लाल को 5 दिन का समय दे दिया था। लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही न होने पर सुखमंद्र सिंह ने तहसीलदार के माध्यम से एक दरखास्त कार्यवाही एसडीएम डबवाली को दी जो 18 जुलाई 2016 को मार्क होकर उप पुलिस अधीक्षक डबवाली कार्यालय भेजी गई लेकिन उस पर आज तक कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय डबवाली के प्रवाचक सुबे सिंह द्वारा उपमंडल अधिकारी नागरिक डबवाली से प्राप्त पत्र थाना ओढ़ां ना भेजकर अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता का परिचय दिया था। अब नौ महीने बाद वर्तमान थाना प्रभारी बलवंत जस्सू ने कानूनगो गुरदास सिंह की शिकायत पर भादसं की धारा 356, 186 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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