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26 February 2011

जमीन पर काबिज लोग पंजीकरण के लिए आगामी 6 माह तक संबंधित तहसील कार्यालयों में आवेदन कर सकते है

सिरसा, 25 फरवरी।  राजस्व विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा कस्टोडियन की जमीन पर काबिज लोगों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। जमीन पर काबिज लोग पंजीकरण के लिए आगामी 6 माह तक संबंधित तहसील कार्यालयों में आवेदन कर सकते है। यह बात सिरसा के उपायुक्त श्री युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने अधिकारियों की बैठक में कही।
    उन्होंने कहा कि कस्टोडियन जमीन काबिजों द्वारा भूमि/संपत्तियां उनके कब्जे के आधार पर नियमों में निहित शर्ते पूरी करने पर अंतरण की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भौंडेदार, दोहलीदार, बूटीमार, मुकररीदार तथा शाश्वत पट्टेदार उनके पूर्वज तथा उनके उत्तराधिकारी सहित जो 15 अगस्त 1947 या इससे पहले से काबिज हो और लगातार भूमि जोत रहे हो, उनके पक्ष में भूमि 500 रुपए प्रति एकड़ की दर से अन्तरण करवाने के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को भूमि नीति अनुदेश संख्या 7841-जेएन(4)61/2699 दिनांक 29 अगस्त 1961 द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि जोत रहा है वह भी उस भूमि को दो हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से अन्तरण करवाने हेतु पात्र होगा।
    उन्होंने कहा कि आवेदन पत्रों पर संबंधित तहसीदारों द्वारा विचार किया जाएगा। यदि प्रार्थी योग्य पाया जाता है तो भूमि के अंतरण के आदेश पारित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तहसीलदार किसी भी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के लिए पूर्णत सक्षम भी होगा। यदि वह संतुष्ट है कि आवेदक भूमि अंतरण करवाने का पात्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आवेदक भूमि अंतरण के लिए योग्य पाया जाता है और अंतरण उसके पक्ष में अनुमोदित हो गया है तब आवेदक को 25 प्रतिशत राशि ब्याने के तौर पर नोटिस प्राप्त होने के एक माह पूर्व जमा करवाएगा। उन्होंने बताया कि यदि काबिज सक्षम अधिकारी द्वारा अंतरण के अनुमोदन की सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर एकमुश्त कीमत की अदायगी करता है तो वह भूमि संपत्ति की कुल कीमत में 10 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकता है। जहां राशि एकमुश्त जमा नहीं करवाई जाती बकाया राशि 10 अद्र्धवार्षिक किश्तों में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल की जाएगी। पहली किश्त ब्याने के रुप में 25 प्रतिशत की अदायगी की तिथि से छह माह के बाद देय जारी होगी।
    उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने 2001 की भूमि अंतरण नीति के तहत आवेदन किया था और उनके आवेदनों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता उन्हें नए सिरे से आवेदन करना होगा। यदि किसी अपंग व्यक्ति जिसका निष्क्रांत संपत्ति पर नाजायज कब्जा है तथा कब्जे के आधार पर अंतरण करने के लिए आवेदन करता है तो उसे इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित कीमत में 10 प्रतिशत की भी छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से कोई स्टाम्प शुल्क नहीं वसूल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिरसा जिला में कस्टोडियन की ग्रामीण क्षेत्र में 303 एकड़ 7 कनाल 16 मरले भूमि है। जिला प्रशासन द्वारा इस भूमि का अंतरण के लिए आवेदन मांगे गए है। प्राथमिक तौर से तहसीलदार को आवेदन किया जाएगा। उन्होंने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए है कि वे इस संबंध में तुरंत कार्यवाही शुरु करे।

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