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15 March 2011

कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन 26 मार्च को

सिरसा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में  26 मार्च को गांव वैदवाला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जानकारी देने के उद्देश्य से कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 27 मार्च को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित मामलों का सुलझाने के  लिए गांव वैदवाला में ही ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा
    यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नरेश कुमार सिंघल ने बताया कि जागरुकता शिविर में आमजन को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े सभी प्रकार पहलुओं की विस्तृत रुप से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा नरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों, कामगारों तथा नरेगा संचालित एजेंसियों के बीच किसी प्रकार के मामलों का निपटारा करने के लिए लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में पंजीकरण, जॉब कार्डस, बेरोजगार भत्ता, मजदूरों द्वारा किए गए कार्यों की पैमाईश, मस्टर रोल्स, कार्य का बटवारा, मजदूरी, कार्य स्थान पर दी जाने वाली सुविधाओं, बैंक और पोस्ट ऑफिस के खातों से संबंधित सभी तरह के मामलों की सुनवाई की जाएगी और उपरोक्त बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी।

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