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04 June 2017

तम्बाकू का सेवन मौत को निमत्रंण के समान- देमीवाल

रावमावि नुहियांवाली में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस
ओढ़ां
खंड के गांव नुहियांवाली के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया।

इस अवसर पर हिंदी व्याख्याता पवन देमीवाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य आमजन को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों, हानियों और बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि धूम्रपान के रूप में तंबाकू नामक जहरीले पदार्थ के धुएं का सेवन व्यक्ति को समय से पहले मृत्यु के द्वार तक ले जाता है। इसके अतिरिक्त गुटखा, जर्दा अथवा किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन व्यक्ति के शरीर के साथ साथ सामाजिक व आर्थिक स्थिति को भी कमजोर बना देता है। वर्तमान में तंबाकू के सेवन से लाखों लोग विभिन्न गंभीर बीमारियों के शिकार होकर असमय मौत के मुँह में जा रहे हैं। तंबाकू को खतरनाक, जानलेवा और धीमा जहर बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका सेवन मौत को निमंत्रण देने के समान है। तंबाकू सेवन गले, जीभ, मसूढे, गाल, फेफड़े और मुंह के कैंसर तथा दमा व अल्सर बीमारियों का कारण बनता है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन एक रासायनिक यौगिक है जो एक शक्तिशाली परानुकंपीसम अल्कलॉयड तथा उद्दीपक ड्रग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्वभर में प्रतिवर्ष 50 से 60 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू के सेवन से होती है जिनमें 20 प्रतिशत भारतीय होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में आठ सेकेण्ड में एक मौत तम्बाकू के कारण और पांच मौतों में से एक मौत तम्बाकू के कारण होती है। अगर यही स्थिति रही तो 2030 तक यह आंकड़ा एक करोड़ प्रतिवर्ष तक पहुंच जाएगा। अकेले भारत में 15 करोड़ से अधिक व्यक्ति धूम्रपान करते है जिससेबचने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही चिकित्सीय विधियों को अपनाकर एवं नशामुक्ति केन्द्र में उपचार करवाकर भी इस लत से घुटकारा पाया जा सकता है। अर्थशास्त्र प्रवक्ता बुटा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि 2 अक्तूबर 2008 से पूरे देश में तम्बाकू नियत्रंण कानून लागू किया गया है जिसके अनुसार अस्पताल, स्कूल, होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हाल व पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करता हुआ पाया जाता है तो उसको 200 रुपए अर्थदंड का प्रावधान है। इस मौके पर बुटा सिंह, विजयपाल, बलविन्द्र सिंह, हरपाल सिंह, रागेश जैन, विजय भांभू, रोहताश, अजीत सिंह, प्रतीम सिंह, नील किरण शर्मा, सरोज बाला, कीर्ति बाला, प्रीतिजैन, सीमा, बलजीत कौर, विनोद सोनी सहित अन्य स्टॉफ सदस्य मौजूद थे।

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