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27 January 2011

कृषि क्षेत्र में काम करते हुए अंग भंग होने व मृत्यु हो जाने पर 17 व्यक्तियों को 2 लाख 19 हजार रुपए की राशि दी

सिरसा
             स्थानीय मार्केट कमेटी द्वारा कृषि दुर्घटना बीमा योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक कृषि क्षेत्र में काम करते हुए अंग भंग होने व मृत्यु हो जाने पर 17 व्यक्तियों को 2 लाख 19 हजार रुपए की राशि दी जा चुकी है।
    यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री सी.जी रजिनीकांथन ने बताया कि अभी तक मार्केट कमेटी सिरसा कार्यालय में इस योजना के तहत अंग भंग होने वाले 24 व्यक्तियों ने आवेदन किया गया है जिनमें 17 व्यक्तियों को कृषि दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभांवित किया जा चुका है। शेष बचे सात व्यक्तियों को भी शीघ्र बीमा की राशि प्रदान कर दी जाएगी।
    उन्होंने बताया कि गत दिनों सात व्यक्तियों को 79 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई जिनमें बरुवाली गांव के राजेंद्र कुमार सुपुत्र मोहन लाल को 20 हजार रुपए, 12 हजार रुपए की राशि केलनियां गांव की श्रीमती रुकमा देवी को, मंगाला गांव के छंगेलाल को 12 हजार की राशि दी गई। उन्होंने बताया कि बेगू गांव के शीशपाल सुपुत्र मग्घा राम, रुपावास गांव के टीनू सुपुत्र प्रभुदयाल तथा पनिहारी गांव के श्री मंगत राम पुत्र भगवान दास को 5 हजार रुपए की राशि अंग भंग होने पर कृषि दुर्घटना बीमा योजना के तहत दी गई। इसके साथ-साथ वैदवाला गांव के महेंद्र सिंह की सर्पदंश से मौत होने पर उनकी धर्मपत्नी दर्शन कौर को 50 हजार रुपए की राशि प्रदान की गई।
    मार्केट कमेटी सिरसा के सचिव श्री ओ.पी राणा ने उक्त योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत कृषि कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर विभाग द्वारा 50 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। शरीर का कोई भी एक अंग या चारो उंगलियां कट जाने पर 20 हजार रुपए की राशि कृषि दुर्घटना बीमा योजना के तहत दी जाती है। हाथ या पांव की पूरी एक उंगली कट जाने पर 12 हजार रुपए की राशि तथा उंगली का एक पोरवा कट जाने पर 5 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर 40 हजार रुपए की राशि तथा शरीर के दो अंग भंग होने पर 30 हजार रुपए की राशि संबंधित व्यक्ति को प्रदान की जाती है।
    उन्होंने बताया कि घटना होने के दो महीने के अंदर संबंधित क्षेत्र की मार्केट कमेटी के कार्यालय में रिपोर्ट करनी होती है। इसके साथ-साथ मृत्यु के मामले में व्यक्ति का पोस्टमार्टम करवाना भी जरुरी होता है। यदि कोई व्यक्ति दो महीने के बाद चोट आदि लगने व अंग भंग की सूचना या रिपोर्ट देता है तो उसका केस मुख्यालय को भेजा जाता है, इसलिए पीडि़त व्यक्ति व उनके परिजन समय पूर्व ही विभागीय कार्यालय में संपर्क करें। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारी, कर्मचारी समय-समय पर विभाग की योजनाओं की जानकारी लोगों को देते है ताकि  पीडि़त व्यक्ति योजना का लाभ उठा सके।

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