सिरसा, 18 मार्च। अखिल भारतीय जाट संघर्ष समिति द्वारा 20 मार्च 2017 को दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है, इस दौरान जिला में अवैध गतिविधियों से तनाव, परेशानी, जान-माल की हानि, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे, यातायात बाधित होने और नवयुवकों, शरारती तत्वों द्वारा उत्पात मचाने व गैर-जाट समुदाय के बीच किसी भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना के मद्देनजर आम जनता की सुरक्षा के लिए जनहित में व कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ ने जिला में धारा 144 लागू की है।
जिलाधीश श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18 मार्च से 20 मार्च 2017 तक सरकारी/गैर सरकारी/निजी संपत्ति व आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर आदेश जारी किये हैं। इस दौरान जिला से गुजरने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर ट्रेक्टर, ट्रालियों जिनमें 5 या अधिक व्यक्ति सवार हों, को इन राजमार्गों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध होगी। ऐसे ट्रेक्टर, ट्रालियां जिनमें खाद्य पदार्थ, खाना पकाने का सामान, लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी या अन्य ऐसा कोई सामान जिन्हें हथियार के रुप में प्रयुक्त किया जा सके, इन ट्रेक्टर, ट्रालियों में लदा हुआ हो तो उन्हें राजमार्गों पर प्रतिबंध होगा। रेलवे लाईनों के निकट 5 या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होना वर्जित होगा। जिला के पैट्रोल पंपों को निर्देश दिए है कि किसी भी ऐसे ट्रेक्टर, ट्रालियों को तेल डालने से पूर्व उनमें तेल डलवाने आए ऐसे वाहन का पंजीकरण नम्बर, चालक का नाम, पता, वाहन में सवार व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें तेल भरे जाने की जारी की जाने वाली पर्ची का इंद्राज रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक थैलियों, कैनियों आदि में खुला तेल विक्रय नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर या इनके आसपास तम्बु स्थापित करना या इसकी कोशिश करना या रुकने का इंतजाम करना वर्जित होगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले दोषी आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।
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