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24 March 2017

पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की एक बैठक आयोजित

सिरसा, 24 मार्च।  आज स्थानीय सिविल सर्जन कार्यालय में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में  भ्रूण जांच व अन्य अपंजीकृत अल्ट्रासाडंछ केंद्रों  से सम्बंधित 6 मामले रखे गए जिसपर  डीएसी व डीएए के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। 
इस बैठक में सिविल सर्जन डा. सूरजभान कम्बोज, उप सिविल सर्जन डा. विरेश भूषण सहित कमेटी के अन्य सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया और सुझाव दिये। उन्होंने बैठक में विचार विमर्श किया कि पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच बारे नहीं बता सकता। इसी प्रकार अन्य पीएनडीटी एक्ट के तहत  विशालअल्ट्रासाउंड केंद्र, रिद्धि सिद्धि डायोग्रोस्टि व श्री बाला जी अस्पताल को अल्ट्रासांउड मशीन के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर भी कमेटी सदस्यों के सुझाव व अनुमति प्रदान की गई। इसी प्रकार जस्सी अस्पताल , चौटाला का आवेदन देरी से आने के कारण उनके आवेदन को विचारधीन रखा गया है तथा सदस्यों की सहमति से इन पर विचार विमर्श कर आगे कार्यवाही की जाएगी।  
इस अवसर पर सिविल सर्जन ने पीएनडीटी एक्ट के तहत सभी अल्ट्रासाउंड केन्द्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए और कहा कि जहां कहीं पर कोई भू्रण जांच की शिकायत या संदेह हो तो इस बारे कार्यवाही अमल में लाई जाए। डा. कम्बोज ने आमजन से अपील की है कि अगर कोई लिंग जांच बारे शिकायत मिले तो तुरन्त सिविल सर्जन को बताएं, सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा और उसे सम्मानित भी करवाया जाएगा।
इस बैठक में  जिला न्यायवादी श्रीमती उषा बिश्रोई,डा सोनिया, कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सरोज रानी,भाई कन्हैया आश्रम के संचालक श्री गुरविन्द्र सिंह सहित जिला एडवाईजरी कमेटी के सदस्यगण उपस्थित थे।

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