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24 March 2017

छात्रों ने गांव केलनिया में कानूनी साक्षरता अभियान चलाया


सिरसा 24  मार्च । चौ देवीलाल विश्वविद्यालय के विधि विभाग के  अंतिम वर्ष के छात्रों ने गांव केलनिया में एक सप्ताह उपरांत दूसरा कानूनी साक्षरता अभियान चलाया । इस अभियान की शूरुआत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो विजय कायत के दिशा-निर्देश से विधि विभाग के प्रमुख डॉ जेएस जाखड़ के आदेशानुसार सहायक प्रो दीपक रत्ती के  नेतृत्व में  7 छात्रों का दल गाँव केलनिया में पंहुचा ।गाँव केलनिया की सार्वजनिक पंचायत घर में आयोजित सरपंच सुभाष किरोड़ीवाल व ग्रामीणों की भारी संख्या में उपस्थिति के बीच  छात्र प्रदुमन दहिया ने प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय ग्रामीणों को बताया कि समाज में कोई भी अपराध कारित होता हैं तो उसकी रिपोर्ट पुलिस को दे ।अगर पुलिस अधिकारी जानबूझ के रिपोर्ट दर्ज नही करता है तो उसके खिलाफ विभागीय करवाई हो सकती हैं । प्रथम सूचना रिपोर्ट की निशुल्क प्रति पुलिस द्वारा प्रदान की जायेगी। दहिया ने कहा कि नागरिको को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके । छात्र शंकर लाल मेहरा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से सम्बधित कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाजार से कोई भी वस्तु खरीदेने से पहले उसकी जाँच पड़ताल करनी चाहिए तथा उसकी उस वस्तु की उपयोग की तिथि अवश्य देख लेनी चाहिए । 
 छात्र गुरप्रीत ने घरेलू हिंसा के विषय पर जबकि नदीम अहमद खान व अभिमन्यु कस्वा ने लोक अदालत के विषय पर ग्रामीणों को कानूनी जानकारी प्रदान की ।छात्र कुशाग्र गोयल ने सी.एम विंडो पर ग्रामीणों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की ।
छात्र रविन्द्र बाल्याण ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए ग्रामीणों को बाल श्रम पर जानकारी देते हुए कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चो से मजदूरी करवानी गैर कानूनी है ।अगर ऐसा कोई करता हे तो उसकोे 1 वर्ष तक सजा तथा 20 हजार रूपये तक जुर्माना हो सकता हैं।बिना जोखिम वाले कुछ काम ऐसे हैं जिसमे माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार बच्चो से काम करवाया जा सकता हैं।

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