सिरसा, 14 मार्च। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बाल अधिकार आयोग पंचकूला के सदस्य श्री सुशील वर्मा ने सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत अपनी टीम सहित जिला के विभिन्न स्कूलों के वाहनों का निरीक्षण किया और बड़ी गहनता से जांच पड़ताल की तथा पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश दिये। श्री सुशील वर्मा के साथ सहायक सचिव आरटीए श्री राज कुमार राणा, जिला विज्ञान अधिकारी डा. ज्ञान चावला, जिला बाल संरक्षण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर, एसआई यातायात श्री रिशाल सिंह, सब इंस्पेक्टर यातायात श्री कपिल, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आरटीए श्री संजीत कुमार, बाल संरक्षण अधिकारी श्री विजय सहित अन्य टीम के सदस्य उपस्थित थे।
श्री सुशील वर्मा की टीम ने जीडी गोयंका पब्लिक स्कूल, बीआर ग्लोबल स्कूल, सैंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल का दौरा किया तथा वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिये कि वे अपने स्कूल के वाहनों में पूर्ण कागजात सहित सभी कमियां पूरी करें। उन्होंने स्कूल प्राचार्यों से कहा कि वे यातायात नियमों के अनुरुप फस्टेड बॉक्स, अग्रिशमन उपकरण, सभी गाडिय़ों का पीला रंग, स्पीड गवर्नर, सभी प्रकार की स्वीकृति, चालक का पांच वर्ष का लाईसैंस, गाड़ी में बच्चों के बैठने की क्षमता, स्कूलों की चारदिवारी के अंदर पार्किंग क्षेत्र बनाएं ताकि बच्चों को भी बस में से चार दिवारी के अंदर ही नीचे उतारा जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी बस में लड़कियों को ले जाया जा रहा है तो उसके लिए महिला कर्मी होना अति आवश्यक है। बस के उपर चाईल्ड हैल्प लाईन नम्बर, स्कूल का नाम, बस का रूट व समय, चालक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चालक व परिचालक की वर्दी भी होनी आवश्यक है। नई गाडिय़ों में जीपीएस सिस्टम व कैमरा लगा हुआ होना चाहिए।
श्री सुशील वर्मा ने जीडी गोयंका स्कूल में दो बसों में कमियां पाए जाने पर, बीआर ग्लोबल स्कूल में एक बस में कमी पाये जाने पर तथा सैंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल में तीन बसों में कमी पाए जाने पर चालान काटे गए व एक प्राईवेट ऑटो जो इसी स्कूल में लगा हुआ था को ईम्पाउंड कर दिया गया तथा इसी स्कूल के प्राचार्य से एफिडेविट लिया कि वे सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के नियमों का पूरी तरह से पालन करवाएंगे।
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