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26 January 2011

जिला आयोजना समिति का गठन

सिरसा
         राज्य सरकार द्वारा जिला आयोजना समिति गठन नियम 1997 के नियम तीन के साथ पठित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 (1973 का 24) की धारा 203 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला आयोजना समिति का गठन कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 14 जनवरी 2011 के पत्र क्रमांक 10/02/2011-7-सी आई के तहत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
    यह जानकारी देते हुए उपायुक्त श्री सी जी रजिनीकांथन ने बताया कि इस आयोजना समिति का अध्यक्ष उन्हें यानि उपायुक्त सिरसा को बनाया गया है और समिति के सदस्य सचिव के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त की नियुक्ति की गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय सांसद डा अशोक तंवर, सिरसा के विधायक श्री गोपाल कांडा, डबवाली के विधायक श्री अजय सिंह चौटाला, ऐलनाबाद के विधायक श्री अभय सिंह चौटाला, रानियां के विधायक श्री कृष्ण कम्बोज तथा कालांवाली के विधायक श्री चरणजीत सिंह आयोजना समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य  होंगे।
    उन्होंने बताया कि इनके अलावा, आयोजना समिति में 23 सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया है। इन सदस्यों में सभी जिला पार्षदों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, जिला की विभिन्न नगरपालिकाओं से एक-एक सदस्य को शामिल किया गया है। सिरसा नगर परिषद से प्रदीप मैहता, मण्डी डबवाली से रमेश कुमार, ऐलनाबाद से जगदीश राय, रानियां से बलवान सिंह तथा कालांवाली से वेदप्रकाश सदस्य नगरपालिका को सदस्य बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस आयोजना समिति में जिला नगर योजनाकार श्री यशपाल सिंह, एजीएम नाबार्ड  तथा आर एस डी बंसल एडवोकेट को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

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