उपमंडल अधिकारी ना. ने ली चाईल्ड वेलफेयर कमेटी की समीक्षा बैठक
8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु विभाग द्वारा बनाया गया है किशोर न्याय अधिनियम 2017
सिरसा, 8 फरवरी। उपमंडल अधिकारी ना. श्री परमजीत सिंह चहल ने अपने कार्यालय में चाईल्ड वेलफेयर कमेटी की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में बाल कल्याण समिति के कार्याेें की समीक्षा गई।
श्री चहल ने बताया कि 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु विभाग द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2017 बनाया गया है। जिसके अंतर्गत अनाथ, विपत्तिग्रस्त एवं देखरेख एवं संरक्षण हेतु कोई भी बच्चा प्राप्त होने पर विभाग के माध्यम से उसका उचित पुनर्वास किया जाए। किशोर न्याय अधिनियम बच्चों के सर्वोत्तम हित का साधन है। उन्होंने कहा कि बाल मजदूरी, योन शोषण, भिक्षावृति आदि से संबंधित बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा ऐसा व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
इस बैठक में जिला बाल संरखण अधिकारी डा. गुरप्रीत कौर, संरक्षण अधिकारी अंजना, चैयरपर्सन रेणुमुखी व बाल सुरक्षा कमेटी के अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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