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17 March 2011

जिला कल्याण विभाग द्वारा नारी सशक्तिकरण पर कानूनी नियमों बारे पूर्ण जानकारी दी गई

सिरसा, 16 मार्च। जिला कल्याण विभाग द्वारा गत दिवस गांव नेजाडेला कलां में चलाए जा रहे सिलाई प्रशिक्षण स्कीम के तहत प्रशिक्षणार्थियों व महिलाओं के अपने अधिकारों के प्रति जिसमें सूचना का अधिकार, मनरेगा, दहेज प्रथा, बाल धर्म, कन्या भ्रूणहत्या, गृह कलेश, बाल विवाह, नारी सशक्तिकरण पर कानूनी नियमों बारे पूर्ण जानकारी महिला समाज सेविका के माध्यम से दी गई।
    यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मेहता ने बताया कि विभाग द्वारा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी आमंत्रित किया जाता है जो महिलाओं को संबंधित विभागों की जानकारी के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं बारे जानकारी देते है।

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