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18 February 2017

परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश

सिरसा, 18 फरवरी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के टैगोर भवन में शारीरिक शिक्षा विभाग तथा अंग्रेजी विभाग में आगामी 25 फरवरी से 3 मार्च 2017 तक आयोजित होने वाली एम.फिल. की परीक्षाओं को शांंतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ द्वारा परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए गए है।
इन आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्ति इक्टठा नहीं हो सकते और न ही कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश कर सकता है। केवल ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व अधिकारी ही प्रवेश कर सकते है। परीक्षाओं को नकल रहित संचालन के लिए परीक्षा केंद्रों के पास सुरक्षा बल तैनात किया गया। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों क ी200 मीटर की परिधि तक किसी भी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केंद्रों के नजदीक फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेगी। 
3 मार्च 2017 तक आयोजित होने वाली परीक्षाओं के शांतिपंूर्ण एवं बेहतर ढंग से संपन्न करवाने तथा जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधीश श्रीमती शरणदीप कौर बराड़ ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। ये आदेश डयूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशो की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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