चुनाव के दौरान नहीं होगी शराब बेचने या परोसने की अनुमति
सिरसा, 3 फरवरी।
सीमावर्ति राज्य पंजाब में विधानसभा चुनाव 2017 को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के उद्देश्य से 4 फरवरी 2017 सांय 5 बजे तक चुनाव वाले क्षेत्रों के तीन किलोमीटर के आसपास क्षेत्रों में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरा, क्लब तथा किसी अन्य प्रतिष्ठान के किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह जानकारी देते हुए उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) श्री डी.एस. माथुर ने बताया कि सीमावर्ति राज्य पंजाब में विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के उद्देश्य से 4 फरवरी 2017 सांय 5 बजे तक चुनाव वाले क्षेत्रों के तीन किलोमीटर के आसपास क्षेत्रों में शराब की दुकान, होटल, रेस्तरा, क्लब तथा किसी अन्य प्रतिष्ठान के किसी भी व्यक्ति को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 11 मार्च 2017 को मतगणना के दिन भी उक्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त अवधि के दौरान लोगों को शराब रखने से रोका जाएगा और बिना लाइसैंस वाले परिसरों में शराब के भण्डारण पर आबकारी कानूनों के अनुसार प्रतिबंध सख्ती से लागू किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि साथ लगते क्षेत्रों में भी शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि प्रतिबंध मुक्त क्षेत्रों से शराब की अवैध गतिविधियों की कोई सम्भावना न रहे।
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