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29 January 2011

33 किलो 200 ग्राम अफीम का आरोपी न्यायिक हिरासत में

ओढ़ां न्यूज.
    33 किलो 200 ग्राम अफीम के आरोपी 23 वर्षीय अमनदीप को 4 दिन के रिमांड के बाद आज डबवाली स्थित जेएमआईसी अमरजीत सिंह की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह जानकारी देते हुए थाना प्रभारी हीरा सिंह ने बताया कि अमनदीप सिंह को रिमांड के दौरान राजस्थान के जिला प्रतापगढ़ ले जाया गया जहां से वो माल लेकर आया था। उसने बताया कि वो कुलदीप सिंह निवासी रघुआना के पास बतौर चालक 3-4 माह से नौकरी कर रहा था और कुलदीप सिंह ने जीप देकर वहां भेजा था। उस जगह पर एक आदमी आया और कुलदीप सिंह ने उसे मोबाइल पर कहा कि यह जीप उस व्यक्ति को दे दूं। इस पर उसने जीप उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने काफी समय बाद जीप में अफीम रखकर वो जीप उसे लौटा दी तथा वो उसे लेकर वापिस चल पड़ा। जब 23 जनवरी की रात को वो डबवाली से रघुआना जा रहा था तो उसे पुलिस ने पकड़ लिया। थाना प्रभारी ने आगे बताया कि जीप नंबर आरजे 23 यूए 0628 की आरसी के अनुसार वे जब शंकर लाल पुत्र आनंदी लाल निवासी नाथूसर जिला सीकर के पास पहुंचे तो शंकर लाल ने बताया कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है लेकिन इस नंबर की एक बोलेरो गाड़ी उसके भाई श्याम सुंदर के पास है। श्याम सुंदर को बुलाने पर उसने अपनी बोलेरो गाड़ी के कागजात दिखाए जो सही थे। इसके बाद पुलिस ने सीकर में जाकर रजिस्ट्रेशन एवं अथारिटी कार्यालय में जाकर पड़ताल की तो पता चला कि जीप की आरसी नकली है और इस प्रकार कुलदीप सिंह व अमनदीप पर एनडीपीएस के साथ-साथ धारा 420, 461, 467 भी जोड़ दी गई है। थाना प्रभारी हीरा सिंह ने बताया कि राजस्थान के जिला प्रतापगढ़ में अफीम व पोस्त की खेती की जाती है और हरियाणा के तस्कर वहां से अफीम खरीदकर यहां लाकर बेचते हैं।

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