सिरसा, 14 फरवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 26 फरवरी को गांव मंगाला में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित जानकारी देने के उद्देश्य से कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 27 फरवरी को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से संबंधित मामलों का सुलझाने के लिए नेजिया खेड़ा में ही ग्रामीण लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा
यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नरेश कुमार सिंघल ने बताया कि जागरुकता शिविर में आमजन को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े सभी प्रकार पहलुओं की विस्तृत रुप से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा नरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों, कामगारों तथा नरेगा संचालित एजेंसियों के बीच किसी प्रकार के मामलों का निपटारा करने के लिए लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में पंजीकरण, जॉब कार्डस, बेरोजगार भत्ता, मजदूरों द्वारा किए गए कार्यों की पैमाईश, मस्टर रोल्स, कार्य का बटवारा, मजदूरी, कार्य स्थान पर दी जाने वाली सुविधाओं, बैंक और पोस्ट ऑफिस के खातों से संबंधित सभी तरह के मामलों की सुनवाई की जाएगी और उपरोक्त बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी।
यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नरेश कुमार सिंघल ने बताया कि जागरुकता शिविर में आमजन को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े सभी प्रकार पहलुओं की विस्तृत रुप से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा नरेगा के तहत कार्य करने वाले मजदूरों, कामगारों तथा नरेगा संचालित एजेंसियों के बीच किसी प्रकार के मामलों का निपटारा करने के लिए लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में पंजीकरण, जॉब कार्डस, बेरोजगार भत्ता, मजदूरों द्वारा किए गए कार्यों की पैमाईश, मस्टर रोल्स, कार्य का बटवारा, मजदूरी, कार्य स्थान पर दी जाने वाली सुविधाओं, बैंक और पोस्ट ऑफिस के खातों से संबंधित सभी तरह के मामलों की सुनवाई की जाएगी और उपरोक्त बिंदुओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी।
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