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04 February 2011

61 लोगों को पंचायती भूमि खाली करने का नोटिस दिया

 . ओढां न्यूज
   ग्राम पंचायत रिसालियाखेड़ा की ओर से गांव रिसालियाखेड़ा में पंचायती भूमि पर कब्जा करने वाले 61 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। पंचायतीराज एक्ट 1994 के अंतर्गत पंचायती भूमि पर बैठे लोगों को नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि वे 9 फरवरी तक उक्त भूमि खाली करदें और यदि 9 फरवरी तक पंचायती भूमि को खाली नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई के द्वारा इस भूमि पर बने मकानों को तुडवा दिया जाएगा। यह जानकारी देते हुए गांव की सरपंच सुशीला देवी और जागृति युवा क्लब के प्रधान सत्यवीर ने पत्रकारों को 61 लोगों की सूची दिखाई।
    जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें से गांववासी भीमसैन, साहिब राम, हजारी राम, भूप सिंह, श्रीराम, ओमप्रकाश, मोहन लाल, रामकुमार, रामप्रताप, बनवारी लाल, श्याम सुंदर, हरजीराम, गुरमेल, लेखराम, रानी, भूरी देवी, हरदेवी, जीतो देवी, लीला देवी और किरण आदि ने बताया कि उनके घरों की बस्ती जलघर से आगे भूना रोड, बिज्जूवाली रोड तथा रामगढ़ व रत्ताखेड़ा रोड के नजदीक और गांव से बाहर है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत व युवा क्लब के सदस्यों ने उन गरीब लोगों को नोटिस भिजवाकर उनके साथ अन्याय किया है। उन्होंने बताया कि जब गांव में 145 घर पंचायती भूमि पर बने हुए हैं लेकिन नोटिस उन 61 लोगों को ही क्यों जारी किया गया है? उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सभी 145 लोगों को नोटिस भेजकर उनसे भी जगह खाली करवाए तथा यदि उन 61 लोगों को ही नाजायज रुप से तंग किया गया तो इसके जिम्मेदार ग्राम पंचायत व युवा क्लब के सदस्य होंगे।
    इस विषय में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी डबवाली राम सिंह से बात किए जाने पर उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत रिसालियाखेड़ा पंचायती भूमि पर नाजायज कब्जा हटाने की बात उनके नोटिस में लाई है। इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी और किसी के साथ बेइंसाफी नहीं की जाएगी।

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