सिरसा, 01 फरवरी। अनुसूचित जाति के किसानों/महिला किसानों द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने हेतु आगामी 17 फरवरी तक संबंधित कृषि विभाग कार्यालय में आवेदन किए जा सकते है।
यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता आर.एस लोहान ने बताया कि कृषि विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 22 प्रतिशत व महिला किसानों के लिए 10 प्रतिशत कृषि यंत्र अनुदान पर देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 6 स्ट्रारीपर, 25 रोटावेटर तथा महिला किसानों को 4 रोटावेटर अनुदान पर दिए जाने है। उन्होंने बताया कि उक्त कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु अनुसूचित जाति के किसानों/महिला किसानों द्वारा आवेदन 17 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते है। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि के उपरांत अनुसूचित जाति/ महिला किसानों द्वारा आवेदन किए जाते है तो उनके द्वारा किए गए आवेदन को रद्द करके सामान्य जाति के किसानों के लिए नियत कर दिया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियंता आर.एस लोहान ने बताया कि कृषि विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 22 प्रतिशत व महिला किसानों के लिए 10 प्रतिशत कृषि यंत्र अनुदान पर देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को 6 स्ट्रारीपर, 25 रोटावेटर तथा महिला किसानों को 4 रोटावेटर अनुदान पर दिए जाने है। उन्होंने बताया कि उक्त कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु अनुसूचित जाति के किसानों/महिला किसानों द्वारा आवेदन 17 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते है। उन्होंने बताया कि उक्त अवधि के उपरांत अनुसूचित जाति/ महिला किसानों द्वारा आवेदन किए जाते है तो उनके द्वारा किए गए आवेदन को रद्द करके सामान्य जाति के किसानों के लिए नियत कर दिया जाएगा।
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